बीएलओ घर-घर जाकर एसआईआर-2026 की एएसडीआर सूची से करेंगे मतदाताओं का मिलान

नाम जोड़ने शैक्षणिक संस्थानों में भी लगेंगे विशेष शिविर

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिए निर्देश

खास बातें

  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से दिए निर्देश
  • मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नॉन-एसआईआर राज्यों में फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र नहीं लिए जाने की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
  • 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के लिए भी लिए जाएंगे अग्रिम फॉर्म-6

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण एवं पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। निर्देशों के परिपालन में जिले में छूटे हुए पात्र मतदाताओं एवं 18-19 आयु वर्ग के नवीन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

अभियान के तहत बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजरों की बैठक लेकर घर-घर संपर्क के दौरान एसआईआर-2026 की एएसडीआर सूची से मतदाताओं का मिलान करने तथा सूची में छूटे हुए पात्र व्यक्तियों के नाम शामिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नवविवाहित पात्र महिलाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नॉन-एसआईआर राज्यों में फॉर्म-6 के साथ घोषणा-पत्र नहीं लिए जाने की जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से सभी बीएलओ को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा शैक्षणिक संस्थानों में विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मृत मतदाताओं के नाम हटाने की होगी कार्यवाही

सभी मतदान केंद्रों पर पंचायत, स्थानीय निकाय एवं नगर पालिका की मृत व्यक्तियों की पंजी से मतदाता सूची का मिलान कराया जाएगा। मिलान के दौरान मृत पाए जाने वाले मतदाताओं के नाम नियमानुसार मतदाता सूची से निरसन की कार्यवाही की जाएगी।

01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के लिए भी लिए जाएंगे अग्रिम फॉर्म-6

अभियान के दौरान घर-घर संपर्क करते समय बीएलओ छूटे हुए पात्र मतदाताओं एवं 18-19 आयु वर्ग के नवीन मतदाताओं के साथ-साथ 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के मान से पात्र होने वाले व्यक्तियों के अग्रिम फॉर्म-6 भी प्राप्त करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मृणाल मीना ने जिले के नागरिकों से अपील की है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए पात्र व्यक्ति इस अभियान के दौरान आवश्यक दस्तावेजों सहित फॉर्म-6 अपने संबंधित बीएलओ को जमा करें अथवा वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने पात्र नागरिकों से अभियान का लाभ उठाते हुए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान छतरपुर जिले के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मृणाल मीना तथा अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनय द्विवेदी उपस्थित रहे।